10 हजार रुपए का लगाया जुर्माना न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मधुसुदन जंघेल बैहर की अदालत में सुनाया गया फैसला बैहर। नईदुनिया न्यूज। वन्यप्राणी चीतल, सांभर और हिरण के शिकार मामले में एक आरोपित को अदालत ने दोषी पाते हुए 3 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। फैसला 30 अगस्त को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी म
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Friday, August 30
चीतल, सांभर और हिरण के शिकारी को 3 साल की सजा
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