शिवपुरी। जेएमएफसी कोलारस ने मारपीट के आरोपितों को न्यायालय उठने तक की सजा व 1-1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार 13 अप्रैल 2018 को फरियादी घासीराम अपने देवताओं पर गया था जब वह वापस घर लौट रहा था तभी आरोपी बलवीर धाकड़, रामकिशन धाकड़, कल्ला उर्फ शंभू सिंह, बवलेश धाकड़ ने उसकी लात घूसों से मारपीट कर दी
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Thursday, January 30
मारपीट के आरोपितों को न्यायालय उठने तक की सजा
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