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Monday, September 27

किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने पर युवक को दस वर्ष की सजा

पाक्सो एक्ट न्यायालय ने किशोरी का अपहरण कर उससे दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त 21 वर्षीय दशरथ पुत्र रामलाल चारेल निवासी ग्राम बोरवा थाना रावटी को पाक्सो एक्ट की धारा 5 एल/6 व भादंवि की धारा 376 (2) (एन) में क्रमशः दस-दस वर्ष से सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

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