पाक्सो एक्ट न्यायालय ने किशोरी का अपहरण कर उससे दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त 21 वर्षीय दशरथ पुत्र रामलाल चारेल निवासी ग्राम बोरवा थाना रावटी को पाक्सो एक्ट की धारा 5 एल/6 व भादंवि की धारा 376 (2) (एन) में क्रमशः दस-दस वर्ष से सश्रम कारावास की सजा सुनाई।from Nai Dunia Hindi News - madhya-pradesh : ujjain https://ift.tt/3ANYgjI
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