जावरा/रतलाम (नईदुनिया न्यूज)। न्यायालय ने 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाए जाने पर अभियुक्त 24 वर्षीय गोपाल माली पुत्र कचरूलाल माली निवासी भावगढ़ जिला मंदसौर को भादंवि की धारा 376 (2) एन में दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। उस पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया। फैसला पाक्सो एक्ट न्यायालय जावरा के विशेष न्याfrom Nai Dunia Hindi News - madhya-pradesh : ujjain https://ift.tt/32C51bV
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